बंगाल में OBC आरक्षण पर नया कानून लागू, 66 समुदायों के लिए 7% कोटा तय

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित कर दिए हैं। नए कानून के तहत राज्य में 66 OBC समुदायों को सरकारी नौकरियों और सेवाओं में 7 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह बदलाव पूर्व में जारी न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

17% से घटाकर 7% किया गया आरक्षण

नई व्यवस्था के तहत OBC आरक्षण को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह संशोधन न्यायिक आदेशों और संशोधित OBC सूची के अनुरूप किया गया है, ताकि आरक्षण व्यवस्था कानूनी रूप से मजबूत बनी रहे।

66 समुदायों को मिलेगा लाभ

संशोधित कानून के तहत राज्य की नई OBC सूची में शामिल 66 समुदायों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने OBC श्रेणियों का पुनर्गठन भी किया है, जिससे पात्र समुदायों को नई व्यवस्था के अनुसार लाभ मिल सके।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद बदली व्यवस्था

कोलकाता हाई कोर्ट ने 2024 में 2010 के बाद जारी किए गए OBC प्रमाणपत्रों और उस समय अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कई प्रमाणपत्रों को निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने नई सूची तैयार की और अब विधानसभा से संबंधित संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए हैं।

विधानसभा में पारित हुए दो संशोधन विधेयक

विधानसभा में पारित दोनों विधेयकों के जरिए OBC आरक्षण कानून और पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लागू हो सकेगी।

क्या बदलेगा

  • OBC आरक्षण अब 7% रहेगा।
  • केवल 66 समुदाय नई सूची में शामिल होंगे।
  • संशोधित कानून के तहत सरकारी नौकरियों और सेवाओं में आरक्षण लागू होगा।
  • नई व्यवस्था न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लागू की जाएगी।

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