मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज एक मामले में कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
कोर्ट में पेश होकर किया सरेंडर
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को ग्वालियर स्थित MP-MLA कोर्ट में स्वयं उपस्थित हुए और सरेंडर किया। उनके खिलाफ पहले से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
किस मामले में जारी हुआ था वारंट
यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। बसपा पदाधिकारी अशोक गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष पर भाजपा से साठगांठ होने का सार्वजनिक आरोप लगाया था। इसी बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी।
कोर्ट ने पहले भी जताई थी नाराजगी
इस प्रकरण में MP-MLA कोर्ट पहले ही स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी थी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने भिंड पुलिस अधीक्षक (SP) को भी चेतावनी दी थी कि यदि वारंट की तामील नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सोमवार को जीतू पटवारी के स्वयं कोर्ट में पेश होने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी।
27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई निर्धारित की है। उस दिन मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।