आज से बदलेंगे कई नियम, LPG से लेकर SBI और FD तक असर

नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क

अक्टूबर की शुरुआत के साथ देश में रोजमर्रा के इस्तेमाल और बैंकिंग से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, SBI के कुछ खातों के ATM नियम और बड़े FD की ब्याज दरों से जुड़े नए प्रावधान लागू होंगे। वहीं UPI से जुड़ा बदलाव 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

इन बदलावों में LPG उपभोक्ताओं, SBI Salary Package और BSBD खाताधारकों तथा 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की Bulk FD करने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं।

LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी

1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर को रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर बुक करने के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) पूरा होना जरूरी होगा।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही BAA पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी। 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ LPG उपभोक्ता यह ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके थे।

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, वे डिलीवरी के समय, LPG वितरक के कार्यालय में या संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए Indane ग्राहकों के लिए IndianOil ONE, Bharatgas के लिए HelloBPCL और HP Gas के लिए HP PAY ऐप का विकल्प दिया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि BAA पूरा नहीं करने वाले उपभोक्ता LPG प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन सब्सिडी वाले RSP पर रिफिल बुकिंग के लिए ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा।

SBI Salary Package खातों पर ATM नियम बदलेगा

SBI के Salary Package Account धारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM से किए जाने वाले मुफ्त लेनदेन की सीमा 1 अक्टूबर से 10 से घटकर 5 प्रति माह हो जाएगी।

यह सीमा वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों लेनदेन को मिलाकर होगी और सभी केंद्रों पर लागू होगी। पांच मुफ्त लेनदेन की सीमा पार होने के बाद नकद निकासी पर ₹23 + GST और गैर-वित्तीय लेनदेन पर ₹11 + GST शुल्क लागू रहेगा।

SBI के अपने ATM पर Salary Package Account के मौजूदा मुफ्त लेनदेन नियम में इस बदलाव से परिवर्तन नहीं बताया गया है। अन्य खातों के लिए भी संबंधित मौजूदा नियम अलग से लागू रहेंगे।

BSBD खातों में चार निकासी मुफ्त

SBI के Basic Savings Bank Deposit (BSBD) खातों में 1 अक्टूबर से महीने में चार नकद निकासी मुफ्त रहेंगी। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त नकद निकासी पर ₹15 + GST शुल्क लगेगा।

यह बदलाव शाखा के जरिए खोले गए पात्र BSBD खातों के नकद निकासी शुल्क से संबंधित है। डिजिटल फंड ट्रांसफर पर इस नियम का असर नहीं बताया गया है।

3 करोड़ या ज्यादा की Bulk FD पर नया नियम

1 अक्टूबर से RBI के नए Deposit Interest Rate नियम लागू होंगे। इनके तहत 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एकल रुपये वाली टर्म डिपॉजिट को Bulk Deposit की श्रेणी में रखा गया है।

बैंकों को Bulk Deposit की लागू ब्याज दरें अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कारोबारी दिन प्रकाशित करनी होंगी। दरें सुबह 10 बजे तक उपलब्ध करानी होंगी, जबकि 10 मिनट की ग्रेस अवधि के साथ अपडेट 10:10 बजे तक किया जा सकता है।

एक ही बैंक में समान राशि और समान अवधि की समान श्रेणी वाली Bulk FD के लिए उसी दिन अलग-अलग शाखाओं या ग्राहकों को अलग दर देने की व्यवस्था पर भी नए नियम लागू होंगे। हालांकि, RBI के संशोधित ढांचे में बैंक को कुछ Bulk Deposits की दरें उनकी liquidity characteristics के आधार पर अलग रखने की अनुमति है।

आम FD ग्राहकों पर सीधा असर नहीं

RBI के इस बदलाव का मुख्य असर 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की Bulk FD पर है। सामान्य तौर पर 1 लाख, 5 लाख या 25 लाख रुपये जैसी Retail FD करने वाले ग्राहकों के लिए यह Bulk Deposit नियम सीधे लागू नहीं होता।

इसलिए आम FD ग्राहक के लिए 1 अक्टूबर से कोई ऐसा सामान्य नियम नहीं है जिसमें उसे अपनी FD बुक करने के लिए Bulk Deposit की प्रकाशित दर देखना जरूरी हो।

UPI का बदलाव 15 अक्टूबर से

UPI से जुड़ा एक अलग बदलाव 1 अक्टूबर को नहीं, बल्कि 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। NPCI के नए ढांचे के तहत चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% MDR लागू होगा।

यह शुल्क मर्चेंट पक्ष पर लागू होगा, ग्राहक से UPI भुगतान करने के लिए MDR नहीं लिया जाएगा। ₹2,000 तक के P2M भुगतान और Person-to-Person (P2P) ट्रांजैक्शन इस MDR से बाहर रहेंगे।

ट्रेन यात्रियों के लिए भी जरूरी बदलाव

1 अक्टूबर से रेलवे में टिकट जांच अभियान तेज होगा। सेंट्रल रेलवे ने अक्टूबर महीने में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाने की घोषणा की है। इस दौरान रिजर्वेशन कोटा, रियायती टिकट, रेलवे पास, ई-पास और PTO से यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच पर विशेष ध्यान रहेगा।

यात्रियों को टिकट के साथ मूल फोटो पहचान पत्र (Original ID) रखना होगा। जांच के दौरान पहचान पत्र नहीं होने पर परेशानी हो सकती है। इसलिए अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा करने वालों को टिकट के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध मूल पहचान पत्र साथ रखना चाहिए।

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