निर्माणाधीन बिल्डिंग का मलबा गिरा, महिला समेत 4 बच्चे घायल

सतना। डिजिटल डेस्क

सतना की बैंक कॉलोनी में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत का मलबा अचानक सड़क पर गिर गया। इसकी चपेट में 63 वर्षीय महिला और चार स्कूली बच्चे आ गए। हादसे में एक कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है।

स्कूल की छुट्टी के समय गिरा मलबा

घटना बुधवार दोपहर करीब 1 बजे क्राइस्ट ज्योति स्कूल के पीछे गेट नंबर-3 के पास की गली में हुई। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे घर लौट रहे थे, तभी निर्माणाधीन भवन की ऊपरी मंजिल से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा।

मलबे की चपेट में संतोष श्रीवास्तव (63), उनके नाती दिव्यांश श्रीवास्तव (10), अभ्यांश मिश्रा (10), समृद्धि राय और आयुष्मान राय आए। महिला के सिर में ईंट लगने से चोट आई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

मलबा गिरने से पास खड़ी कार क्रमांक MP-17-CB-1074 भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने आसपास के रास्तों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया।

तीन मंजिल की अनुमति, मौके पर पांच मंजिल का निर्माण

हादसे की जानकारी मिलने पर एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया ने मौके का निरीक्षण किया। नगर निगम से भवन के नक्शे और निर्माण अनुमति की जानकारी लेने पर सामने आया कि ग्राउंड फ्लोर समेत तीन मंजिल के निर्माण की अनुमति थी।

प्रारंभिक जांच में मौके पर दो अतिरिक्त मंजिल बनाए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा भवन का छज्जा करीब तीन फीट आगे बढ़ाकर सार्वजनिक मार्ग की ओर अतिक्रमण किए जाने की भी जानकारी मिली।

अवैध निर्माण हटाने और वसूली के निर्देश

एसडीएम ने नगर निगम के भवन अधिकारी को स्वीकृत लेआउट से अलग किए गए निर्माण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध निर्माण हटाने में होने वाले खर्च की वसूली निर्माणकर्ता से करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्थल सीमांकन के दौरान यदि जमीन पार्क के लिए आरक्षित पाई जाती है तो संपूर्ण अवैध निर्माण के खिलाफ अलग से कार्रवाई शुरू करने और 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

निर्माण पर रोक, 7 दिन में जवाब मांगा

भवन मालिक को जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वीकृत नक्शे की प्रति एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करने और पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग नहीं हटाने को कहा गया है।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर भवन सील कर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भवन मालिक से सात दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा गया है।

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