सतना। डिजिटल डेस्क
बिजली उपभोक्ताओं से बिल और बकाया राशि के नाम पर रकम वसूलने के बाद कंपनी के खाते में जमा नहीं करना कनिष्ठ अभियंता को भारी पड़ गया। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जेई प्रकाश चंद्र निगम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
अमरपाटन वितरण केंद्र में पदस्थ थे जेई
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश चंद्र निगम, पिता सुरेश चंद्र निगम, निवासी रामपुर बघेलान, अमरपाटन संभाग के अंतर्गत वितरण केंद्र अमरपाटन में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदस्थ थे।
उनके कार्यकाल के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल, बकाया राशि और अन्य मदों में रकम वसूलने के आरोप लगे थे। आरोप था कि उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम को कंपनी के खाते में जमा नहीं किया गया।
विभागीय जांच में आरोप सिद्ध
मामले की विभागीय जांच कराई गई। जांच के दौरान उपभोक्ताओं से रकम वसूलने और उसे कंपनी के खाते में जमा नहीं करने से जुड़े आरोपों की पुष्टि हुई।
जांच में दोषी पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रकाश चंद्र निगम के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई की है।
कंपनी की कार्रवाई को उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि के गबन और विभागीय जिम्मेदारियों में गंभीर अनियमितता के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।