सतना में धर्मांतरण के दबाव का आरोप, दंपती समेत पांच गिरफ्तार

सतना। डिजिटल डेस्क

मध्य प्रदेश के सतना शहर के धवारी इलाके में एक महिला पर कथित तौर पर पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में दंपती, उनके दो बेटे और बेटी शामिल हैं। शिकायतकर्ता आशा चौधरी का आरोप है कि संबंधित परिवार पिछले करीब चार साल से उन्हें आर्थिक मदद और पारिवारिक समस्याएं दूर होने का भरोसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। 11 अक्टूबर 2026 को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पति की बीमारी के दौरान हुआ संपर्क

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी हेमंत शर्मा के अनुसार, चांदमारी रोड स्थित धवारी गली नंबर-1 निवासी आशा चौधरी के पति अकाली प्रसाद लंबे समय से बीमार हैं। इसके कारण परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था।

शिकायत के मुताबिक, करीब चार साल पहले आशा का संपर्क रामनरेश चौधरी, उसकी पत्नी द्रौपदी उर्फ सुमन, बेटों सुखेन्द्र और सुवेन्द्र उर्फ छोटू तथा बेटी खुशबू से हुआ। पुलिस के अनुसार, परिवार के सदस्य ईसाई धर्म अपना चुके थे।

पैसों का लालच देकर धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप

आशा चौधरी ने आरोप लगाया कि संबंधित परिवार ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर आर्थिक सहायता मिलने और परिवार की परेशानियां दूर होने का भरोसा दिया था। शिकायत के अनुसार, उन्हें कई बार पैसों का लालच देकर धर्म बदलने के लिए कहा गया।

आशा का कहना है कि वह लगातार उनकी बात टालती रहीं। बाद में परेशान होकर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

विहिप-बजरंग दल की सूचना पर पहुंची पुलिस

11 अक्टूबर को धवारी क्षेत्र में कथित धर्मांतरण की सूचना मिलने पर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता संबंधित मकान पर पहुंचे। मौके पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी हुई।

सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए और मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।

घर से धार्मिक सामग्री जब्त

पुलिस ने संबंधित मकान से धार्मिक सामग्री जब्त किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि, धार्मिक सामग्री की मौजूदगी अपने आप में किसी गैरकानूनी धर्मांतरण का प्रमाण नहीं है। मामले में शिकायत, बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

टीआई हेमंत शर्मा के मुताबिक, आशा चौधरी की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296ए, 351(3), 3(5) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस ने रामनरेश चौधरी, उसकी पत्नी द्रौपदी उर्फ सुमन, दोनों बेटों सुखेन्द्र और सुवेन्द्र उर्फ छोटू तथा बेटी खुशबू को गिरफ्तार किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

मामले में धर्म परिवर्तन के लिए कथित प्रलोभन और दबाव से जुड़े आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर होगी।

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