सतना। डिजिटल डेस्क
सतना में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रयोगशाला जांच में नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद पान मसाला के दो निर्दिष्ट बैचों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें विमल और कैश गोल्ड सुगंधित पान मसाला शामिल हैं। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। संबंधित कारोबारियों को 24 घंटे के भीतर स्टॉक, खरीद-बिक्री और आपूर्ति का पूरा हिसाब देना होगा।
जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने का उल्लेख
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगस्त 2026 में सतना जिले की दो दुकानों से पान मसाला के नमूने लिए गए थे। प्रयोगशाला जांच में दोनों नमूने असुरक्षित पाए गए।
कामता किराना स्टोर, अहिरगांव से विमल पान मसाला के बैच VVП/11/25 तथा के.एल. किराना एंड जनरल स्टोर, बस स्टैंड सितपुरा से कैश गोल्ड सुगंधित पान मसाला के बैच J-26 के नमूने लिए गए थे।
जांच रिपोर्ट में दोनों उत्पादों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने का उल्लेख है। यह पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोनों नमूने तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुर्मी ने लिए थे।
बिक्री, ऑनलाइन ऑर्डर और आपूर्ति पर प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, संबंधित बैचों का विक्रय, बिक्री के लिए प्रदर्शन और ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन बैचों के उपलब्ध स्टॉक को बिक्री योग्य अन्य सामग्री से अलग रखें।
स्टॉक पर स्पष्ट रूप से ‘विक्रय हेतु नहीं’ अंकित करना होगा, ताकि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री न हो सके।
24 घंटे में देना होगा स्टॉक का पूरा ब्योरा
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित कारोबारियों से आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर स्टॉक की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें पैक की संख्या, कुल मात्रा और भंडारण स्थल का विवरण शामिल होगा।
कारोबारियों को खरीद-बिक्री और आपूर्ति का रिकॉर्ड, शेष स्टॉक, संबंधित बिल तथा आपूर्तिकर्ताओं और खरीदार कारोबारियों की सूची भी उपलब्ध करानी होगी।
यदि किसी कारोबारी के पास संबंधित बैच का स्टॉक नहीं है, तो उसे इसकी लिखित सूचना देनी होगी।
खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई
प्रयोगशाला जांच में नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उद्देश्य संबंधित बैचों की बिक्री और आपूर्ति रोकना है। प्रशासन ने कारोबारियों से आदेश का पालन करने और निर्धारित समय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।