भाजपा नेत्री के पति अमित जैन गिरफ्तार, दुकान में घुसकर मारपीट का आरोप

पन्ना। डिजिटल डेस्क

देवेंद्रनगर थाना पुलिस ने आपराधिक प्रकरण में फरार चल रहे अमित जैन को रायसेन से गिरफ्तार किया है। अमित जैन भाजपा नेत्री अमिता बागरी के पति हैं। पुलिस के मुताबिक 6 सितंबर को देवेंद्रनगर कस्बे में एक व्यापारी की दुकान में घुसकर लोहे की रॉड से मारपीट करने के मामले में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।

देवेंद्रनगर थाना प्रभारी संतोष यादव के अनुसार, घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। अमित जैन अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने बदलकर फरार चल रहे थे। पुलिस को उनके रायसेन में होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने पीछा कर उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में दर्ज है मामला

पुलिस के अनुसार व्यापारी की शिकायत पर अमित जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 333, 296(ख) और 115(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में शुरुआत से यही धाराएं दर्ज हैं और विवेचना इन्हीं धाराओं के तहत जारी है।

उन्होंने भाजपा नेत्री अमिता बागरी की ओर से लगाए गए हत्या के प्रयास की धारा 307 जोड़ने के आरोप को गलत बताया। पुलिस का कहना है कि मामले में धारा 307 नहीं बढ़ाई गई है।

गिरफ्तारी के विरोध में अमिता बागरी के वीडियो वायरल

अमित जैन की गिरफ्तारी से दो दिन पहले पुलिस टीम अमिता बागरी के सतना स्थित आवास पर पहुंची थी। इस दौरान भाजपा नेत्री और पुलिस टीम के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

वीडियो में अमिता बागरी पुलिस कार्रवाई का विरोध करती नजर आई थीं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। अमित जैन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। इसमें उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उनके पति के खिलाफ बाद में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने तथा राजनीतिक प्रभाव में बदले की भावना से कार्रवाई की गई।

पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि एफआईआर में दर्ज धाराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत

गिरफ्तारी के बाद पुलिस अमित जैन को पन्ना जिला मुख्यालय लेकर आई। जिला चिकित्सालय में मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेएमएफसी न्यायालय भूपेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया।

अमित जैन की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई।

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