नागालैंड के 9 जिलों और 21 थाना क्षेत्रों में भी विस्तार; 1 अक्टूबर से लागू होगा गृह मंत्रालय का आदेश
नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क
केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्र की अधिसूचना को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार नए आदेश 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगे, जब तक इन्हें इससे पहले वापस नहीं लिया जाता।
मणिपुर के अधिकांश हिस्से में AFSPA जारी
मणिपुर के पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन 5 जिलों के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिले के चिन्हित थाना क्षेत्र शामिल हैं। यह व्यवस्था पिछले आदेश में भी लागू थी।
नागालैंड के 9 जिलों और 21 थाना क्षेत्रों में विस्तार
नागालैंड में गृह मंत्रालय ने 9 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी शामिल हैं।
इसके अलावा पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया गया है। यह आदेश भी 1 अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए प्रभावी होगा।
अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से भी दायरे में
गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा एक अन्य जिले के कुछ थाना क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया है। मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय तीनों राज्यों की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया गया।