मैनेजर और नॉमिनी पर 50-50 हजार रुपए की शास्ति
सतना। डिजिटल डेस्क
सतना के पन्ना रोड स्थित Domino’s Pizza से जुड़े एक मामले में ग्राहक को वेज ऑर्डर की जगह नॉनवेज खाद्य पदार्थ की डिलीवरी देने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। न्याय निर्णयन अधिकारी ने प्रतिष्ठान की मैनेजर पिक्कला कपिलदेव सिंह और नॉमिनी शराफत अली पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
मामला 31 अक्टूबर 2024 का है। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी विकास सिंह की अदालत के आदेश के अनुसार ग्राहक श्रीमती नैन्सी तिवारी की ओर से शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा किए गए वेज ऑर्डर के स्थान पर नॉनवेज खाद्य पदार्थ की डिलीवरी कर दी गई।
वेज ऑर्डर की जगह पहुंचा नॉनवेज
शिकायत की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीमा पटेल 2 नवंबर 2024 को पन्ना रोड स्थित संबंधित Domino’s प्रतिष्ठान पहुंचीं। निरीक्षण के दौरान मैनेजर पिक्कला कपिलदेव सिंह का कथन दर्ज किया गया।
आदेश में दर्ज विवरण के मुताबिक, मैनेजर ने स्वीकार किया कि 31 अक्टूबर को प्रतिष्ठान में ऐसी घटना हुई थी और ग्राहक के वेज ऑर्डर के स्थान पर गलती से नॉनवेज खाद्य पदार्थ पहुंच गया था। जांच के दौरान डिलीवरी ऑर्डर की रसीद क्रमांक 70 और 74 भी प्रस्तुत की गई थी।
वेज-नॉनवेज सामग्री एक ही जगह मिली
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वेज और नॉनवेज खाद्य सामग्री का संग्रहण एक ही स्थान पर पाया। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानक को लेकर भी जांच की गई।
जांच के लिए पनीर टिक्का स्टफ गार्लिक ब्रेड और पेपरॉनी स्टफ गार्लिक ब्रेड के नमूने लेने की प्रक्रिया भी की गई। आदेश में खाद्य सामग्री के उचित पृथक्करण और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर दिया गया है।
खाद्य लाइसेंस भी किया गया था निलंबित
जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 2 नवंबर 2024 को संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया था।
इसके बाद प्रतिष्ठान के मैनेजर की ओर से गलती दोबारा नहीं होने और वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थों में उचित अंतर रखने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद 11 नवंबर 2024 को प्रतिष्ठान को केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थों के निर्माण और विक्रय की अनुमति दिए जाने का उल्लेख आदेश में है।
न्यायालय ने दोनों पर लगाया 50-50 हजार का जुर्माना
मामले में उपलब्ध शिकायत, स्थल पंचनामा, मैनेजर के कथन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v) और धारा 50 के तहत कार्रवाई की।
9 सितंबर 2026 को पारित आदेश में मैनेजर पिक्कला कपिलदेव सिंह और नॉमिनी शराफत अली पर 50-50 हजार रुपए, यानी कुल 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
दोनों को जुर्माने की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान के माध्यम से जमा कर उसकी प्रति न्यायालय में 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर आदेश में नियमानुसार आगे की कार्रवाई और भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली का प्रावधान बताया गया है।