नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क
भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगी। नए नियमों की अधिसूचना 15 सितंबर 2026 को जारी हुई और इसे 17 सितंबर को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही पासपोर्ट फीस में बदलाव पहले ही 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है।
15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया नियम
नए संशोधन में पासपोर्ट नियम, 1980 के Rule 12(1A) को बदला गया है। इसके अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
इसका मतलब है कि अगर पासपोर्ट जारी होने के बाद बच्चा पांच साल पूरे होने से पहले ही 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसके 18वें जन्मदिन पर समाप्त हो जाएगी।
15 से 18 साल के बच्चों के लिए क्या नियम है
15 से 18 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के लिए पासपोर्ट व्यवस्था में अलग विकल्प है। वे 18 साल तक की वैधता वाला पासपोर्ट ले सकते हैं या निर्धारित शर्तों के तहत 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट भी चुन सकते हैं।
1 जुलाई से बढ़ चुकी है पासपोर्ट फीस
पासपोर्ट की संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के जून 2026 के राजपत्र में नई फीस का पूरा ढांचा जारी किया गया था।
नाबालिगों के लिए 36 पेज का पासपोर्ट
- सामान्य आवेदन: 1750
- तत्काल पासपोर्ट: 4250
- खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया 36 पेज पासपोर्ट: सामान्य 4250, तत्काल 6750
वयस्कों के लिए नई फीस
18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों के लिए 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 2500 और 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 3500 है।
तत्काल श्रेणी में 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 5000 और 60 पेज के लिए 6000 शुल्क निर्धारित किया गया है।
8 साल से कम बच्चों को 10 फीसदी छूट
नए शुल्क ढांचे में 8 साल तक के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी। यह छूट नए आवेदन पर लागू है, पासपोर्ट के री-इश्यू पर नहीं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी छूट मिलती रहेगी।
कब से कौन सा बदलाव लागू
- 1 जुलाई 2026: संशोधित पासपोर्ट फीस लागू।
- 15 सितंबर 2026: बच्चों की पासपोर्ट वैधता से जुड़ा संशोधन अधिसूचित।
- 17 सितंबर 2026: संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित और प्रभावी हुए।
ध्यान दें: बच्चों के पासपोर्ट की 5 साल/18 वर्ष वाली व्यवस्था Passport Seva के पुराने मैनुअल में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 18 वर्ष तक की वैधता के रूप में दी गई थी। सितंबर 2026 का संशोधन इसे Passports Rules, 1980 के Rule 12(1A) में स्पष्ट रूप से शामिल करता है।