ब्‍लैक स्‍पॉट से अतिक्रमण हटाया, मां-बेटी पर केस दर्ज

सतना। डिजिटल डेस्क

सतना-चित्रकूट मार्ग पर दुर्घटनाओं की आशंका वाले ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने हाटी मोड़ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बुधवार दोपहर राजस्व, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। सड़क के दोनों तरफ उगी झाड़ियों और झाड़-झंखाड़ को भी हटाया गया, ताकि मोड़ पर दृश्यता बेहतर हो सके।

प्रशासन के मुताबिक, कार्रवाई से पहले संबंधित कब्जाधारी को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाए जाने पर बेदखली की कार्रवाई की गई। इस दौरान विरोध और हंगामे की स्थिति भी बनी। प्रशासनिक अधिकारी के प्रतिवेदन पर कब्जाधारी की पत्नी और बेटी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है।

दुर्घटनाओं के बाद चिन्हित किया गया था ब्लैक स्पॉट

एसडीएम राहुल सिलाडिया के मुताबिक, सतना-चित्रकूट मार्ग का निरीक्षण कर दुर्घटनाओं की आशंका वाले स्थानों को चिन्हित किया गया था। इसी प्रक्रिया में हाटी मोड़ को भी ब्लैक स्पॉट के रूप में देखा गया। दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के उद्देश्य से संबंधित कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए थे।

हाटी मोड़ पर ‘बेबी साहब कैंटीन’ नाम से दुकान संचालित होने की जानकारी सामने आई थी। प्रशासन के अनुसार, यहां अवैध कब्जे के साथ एलटी लाइन पर कटिया डालकर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल का मामला भी सामने आया।

नोटिस के बाद भी नहीं हटा कब्जा

प्रशासन के अनुसार, हाटी मोड़ पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वाले साहब लाल चौधरी को नायब तहसीलदार सोहावल के न्यायालय से बेदखली का नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया के बाद भी कब्जा नहीं हटाए जाने पर बुधवार को संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

टीम ने मौके पर मौजूद अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। साथ ही सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों और झाड़-झंखाड़ को कटवाया गया। प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य मोड़ पर दृश्यता बेहतर करना और दुर्घटनाओं की आशंका कम करना बताया गया है।

कार्रवाई के दौरान हुआ हंगामा

कार्रवाई के समय साहब लाल चौधरी की पत्नी बिट्टन चौधरी और बेटी खुशी चौधरी सहित परिवार के कुछ लोगों ने विरोध किया। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस दौरान गाली-गलौज और कोटवार जियालाल दाहिया के साथ झूमाझटकी तथा मारपीट का आरोप लगाया गया।

मौके पर एक युवक के पोकलेन मशीन के सामने लेटने की भी जानकारी दी गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और कार्रवाई आगे बढ़ाई।

इन घटनाओं के संबंध में नायब तहसीलदार सोहावल सुजीत नागेश के प्रतिवेदन पर सिविल लाइन पुलिस ने बिट्टन चौधरी और खुशी चौधरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 121(2), 296(1), 351(3) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में आरोपों की जांच पुलिस करेगी। प्राथमिकी दर्ज होना अपने आप में आरोपों को न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं करता।

बिजली चोरी के मामले में भी कार्रवाई

प्रशासन के मुताबिक, एलटी लाइन पर कटिया डालकर बिजली का उपयोग किए जाने के मामले में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की ओर से विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के मामले में भी संबंधित विभाग को नियमानुसार कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एसडीएम राहुल सिलाडिया, नायब तहसीलदार सुजीत नागेश, राजस्व निरीक्षक तोतलाल बंसल, पटवारी राजेश प्रजापति, चौकीदार रविदास, सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रीति विश्वकर्मा और पुलिस बल मौजूद रहा।

हाटी मोड़ पर अतिक्रमण हटाने और झाड़ियां साफ कराने के बाद सड़क पर दृश्यता बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए केवल अतिक्रमण हटाना ही पर्याप्त नहीं होता; जरूरत के अनुसार संकेतक, सड़क चिह्न और अन्य यातायात सुरक्षा उपाय भी महत्वपूर्ण होते हैं।

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