सतना। डिजिटल डेस्क
सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती के बाद नाबालिग को घुमाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत दो युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी दोस्ती
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग की करीब एक महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से संजू उर्फ अंशुल से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया और फोन पर बातचीत होने लगी।
आरोप है कि 17 अगस्त को संजू उर्फ अंशुल अपने दोस्त सचिन उर्फ विवेक के साथ नाबालिग के घर पहुंचा। दोनों ने उसे घूमने चलने के लिए कहा और बाइक से नईबस्ती ले गए।
नईबस्ती ले जाकर दुष्कर्म का आरोप
पुलिस के अनुसार नईबस्ती पहुंचने के बाद मुख्य आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर उसे डराने-धमकाने का भी आरोप है।
घटना के बाद दोनों आरोपी नाबालिग को उसके घर छोड़कर चले गए। घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी।
मंगलवार को थाने पहुंची पीड़िता
परिजनों के साथ नाबालिग मंगलवार को कोलगवां थाने पहुंची और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
दो आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
मामला दर्ज होने के बाद कोलगवां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय की प्रक्रिया के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और प्रकरण से जुड़े साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है।
सोशल मीडिया दोस्ती के बाद बढ़ी बातचीत
इस मामले में पुलिस के सामने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से संपर्क और उसके बाद फोन पर लगातार बातचीत का पहलू भी सामने आया है। हालांकि किसी भी सोशल मीडिया दोस्ती को अपराध का कारण मानना उचित नहीं है, लेकिन नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर यह मामला अभिभावकों के लिए सतर्कता का विषय जरूर है।
विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के दौरान अभिभावकों को उनकी ऑनलाइन गतिविधियों, अनजान लोगों से संपर्क और निजी जानकारी साझा करने को लेकर जागरूक रखना जरूरी है।
पुलिस ने किन धाराओं में मामला दर्ज किया
पुलिस के मुताबिक मामले में बीएनएस की धारा 74, 75(1), 64(2)(एम), 65(आई), 127(2), 351(3), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) और 5एल/6 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
मामले की जांच के दौरान पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है।