मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में चार साल पुराने चर्चित चलते ट्रक में दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरा आरोपी सुनवाई के दौरान फरार हो गया।
सिवनी की अदालत का बड़ा फैसला
सिवनी जिले के घंसौर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए चलते ट्रक में दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) गालिब रसूल की अदालत ने आरोपी आमिर खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सह-आरोपी सोनू उइके सुनवाई के दौरान फरार हो गया, जिसके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
कैसे हुई थी घटना
अभियोजन के अनुसार, 24 जून 2022 को पीड़िता अपने गांव से काम और दवा लेने घंसौर आई थी। देर होने के कारण रात करीब 9 बजे वह पहाड़ी चौक स्थित एक होटल के पास घर लौटने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान होटल से बाहर निकले सोनू उइके और आमिर खान ने उसे गांव छोड़ने का झांसा दिया। दोनों उसे ट्रक (एमपी 09 एचजी 1225) के पास ले गए और जबरन ट्रक में बैठाकर मंडला रोड की ओर निकल गए।
चलते ट्रक में किया दुष्कर्म, टोल प्लाजा पर बची जान
अभियोजन के मुताबिक, रास्ते में चलते ट्रक के भीतर आमिर खान ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब ट्रक टोल नाके के पास रुका तो पीड़िता ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई। पीड़िता की आवाज सुनकर दोनों आरोपी ट्रक से कूदकर फरार हो गए। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल पुलिस को सूचना दी।
जांच के बाद अदालत में पेश हुआ मामला
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर ट्रक जब्त किया और जांच शुरू की। आरोपी सोनू उइके को 7 जुलाई 2022 तथा आमिर खान को 16 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ लोकेश घोरमारे और ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखा।
फरार आरोपी पर वारंट
मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम के अनुसार, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी सोनू उइके फरार हो गया। अदालत ने उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।