पांढुर्ना में मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। जमानत नहीं मिलने पर अदालत ने जेल वारंट जारी कर आरोपी को छिंदवाड़ा जेल भेजने के आदेश दिए। पांढुर्ना के नांदनवाड़ी क्षेत्र में सिराठा-गोरलीखापा मार्ग पर मवेशी तस्करी करते हुए पकड़े गए महावीर वार्ड निवासी भूषण संजय इंगोले को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी को थाने से मुख्य मार्ग और बस स्टैंड होते हुए न्यायालय तक पैदल ले जाकर पेश किया।
इस दौरान थाना प्रभारी अमित दानी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी के न्यायालय पहुंचने के दौरान कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
जमानत नहीं मिली, कोर्ट ने भेजा जेल
न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत नहीं मिली। अदालत ने उसका जेल वारंट जारी किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे छिंदवाड़ा जेल भेज दिया।
इन धाराओं में दर्ज है मामला
थाना प्रभारी अमित दानी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 और 9 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच जारी है और मवेशी तस्करी में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।
पुलिस कर रही आगे की जांच
पुलिस के अनुसार मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।